Monday, October 29, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाली

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई,जस्टिस सजंय किशन कौल, और जस्टिस केएम जोसेफ के बेंच 2010 में आये इलाहाबाद हाइकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी।
 बड़े -बड़े ग्रंथो में लिखा है  देर से मिला न्याय भी अन्याय के सामान होता है 
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सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को अयोध्या विवाद पर सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी हैं. सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच 2010 में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी.
पहले इस मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच कर रही थी. 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने विवादित भूमि के मामले की सुनवाई नई बेंच में करने का आदेश दिया था.
क्या था मामला?
इस्माइल फारूकी ने अयोध्या में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नमाज पढ़ना मस्जिद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.मुस्लिम समुदाय इससे सहमत नहीं था और वह चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा से विचार करे.सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि मस्‍जिद में नमाज़ मामले पर जल्द निर्णय लिया जाए.मुस्लिम समुदाय यह भी चाहता था कि मुख्य मामले से पहले 1994 के इस फैसले पर सुनवाई हो. अयोध्या जमीन विवाद पर फैसला तथ्यों के आधार पर होगा.सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था. इसके साथ ही राम जन्मभूमि में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि हिंदू धर्म के लोग वहां पूजा कर सकें.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में जो फैसला दिया था उसके खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इससे पहले मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर कर रहे थे.
अयोध्या विवाद कब क्या हुआ?
अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद: कब-कब, क्या-क्या हुआ?

वर्ष
विवाद
1949
बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई. सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर भीतर जाने वाले दरवाज़े को बंद किया.
1950
फ़ैज़ाबाद अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांग की गयी.
1959
निर्मोही आखड़ा ने याचिका दायर कर मस्जिद पर नियंत्रण की मांग की.
1961
सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका, मस्जिद से मूर्तियों को हटाने की मांग की गयी.
1984
वीएचपी ने राम मंदिर हेतु जनसमर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया.
1986
फ़ैज़ाबाद कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा हेतु मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए.
1989
राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के क़रीब पूजा की इजाज़त दी.
1992
कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराया और अस्थाई मंदिर का निर्माण किया.
2003
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ASI को विवादित स्थल की खुदाई का आदेश दिया.
2010
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विवादित ज़मीन को तीन भाग में बांटने के आदेश दिए, अलग-अलग पक्षकारों ने हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
अयोध्या मामला: SC में बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने कहा, एक बार मस्जिद बन जाए, तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता


2011
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने पर रोक रहेगी. साथ ही विवादित स्थल पर सात जनवरी 1993 वाली यथास्थिति बहाल रहेगी.
2016
विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
2017
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि अयोध्या विवाद मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए इस्माइल फ़ारूक़ी फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच का गठन किया.
2018
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से जुड़े वर्ष 1994 वाले फ़ैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया.

देर से मिला न्याय भी अन्याय के सामान होता है 

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